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मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी काण्ड के आरोपी पवन को कोर्ट ने सुनाई 7 साल जेल की सजा, 18 हजार रूपये का लगाया आर्थिक दंड

MUZAFFARPUR : मुजफ्फरपुर के चर्चित सुनीता किडनी काण्ड मामले में मुजफ्फरपुर के एक कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। दोषी क्लिनिक संचालक पवन को 7 साल की कोर्ट ने सजा सुनाया है। साथ ही 18 हजार रूपए आर्थिक दंड का दिया है। बताते चलें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र का है। जहाँ बीते वर्ष एक फर्जी नर्सिंग होम में अपने गर्भाशय का ऑपरेशन कराने पहुंची सुनीता का दोनों किडनी काट के हटा दिया गया था। जिसके बाद कई वर्षों से सुनीता जिंदगी और मौत के भी जूझ रही है।

हालांकि इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे थे तो उन्होंने सुनीता से मुलाकात की थी और उसे आर्थिक सहायता भी मुहैया कराया था। वही इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने मामले के आरोपी क्लिनिक संचालक डॉ पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था

जिसके बाद अब मुजफ्फरपुर कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अजय कुमार मल्ल के विशेष कोर्ट ने क्लिनिक संचालक डॉ पवन को मामले में दोषी पाते हुए 7 साल कैद और 18 हज़ार रुपए का आर्थिक दंड सुनाया है।

आरोपी को सजा मिलने के बाद सुनीता के परिजनों ने राहत की साँस ली है। इस बीच एक बार फिर अपनी दोनों किडनी गंवा चुकी सुनीता की तबीयत खराब हो गई है। हालांकि सुनीता कई वर्षों से मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाजरत है और डॉक्टर लगातार उस पर निगरानी बनाए हुए हैं।

मुजफ्फरपुर से इंद्रजीत सक्सेना की रिपोर्ट

 

 

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